- भ्रष्टाचार के इसी मामले में बेटे तारिक रहमान और 4 अन्य को 10-10 साल जेल की सजा
ढाका। भ्रष्टाचार के मामले में बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख खालिदा जिया को दोषी करार दिए जाने के बाद गुरुवार को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान और चार अन्य को दोषी करार देते हुए 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
72 साल की खालिदा जिया और उनके बेटे व बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारिक रहमान समेत पांच लोगों के खिलाफ 2.52 लाख डॉलर के भ्रष्टाचार के आरोप थे। उन्हें इस मामले में ढाका कोर्ट के 5वें विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अक्तारुज्जमान के समक्ष पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी पाया गया। दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाने से पहले देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। ढाका की सड़कों पर रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। गुरुवार सुबह 4 बजे से ही सार्वजनिक रूप से लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई थी।
क्या था मामला
भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) ने खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार के दो आरोप लगाए थे। एसीसी का आरोप है कि अनाथालय ट्रस्ट, एक अन्य ट्रस्ट और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट बस कागजों पर थे। जब जिया 2001-2006 की बीएनपी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री थीं, तब इन दोनों संगठनों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की गई थी। भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई से बचने की जिया की अंतिम कोशिश भी 30 नवंबर, 2014 को नाकाम हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया था और उनसे निचली अदालत में सुनवाई का सामना करने को कहा था। उससे पहले 19 मार्च, 2014 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत में उस सुनवाई को सही ठहराया था।
Read More : http://www.punjabkesari.in/international/news/corruption-case-khaleda-zia-gets-5-years-jail-751312